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Frequently Asked Questions
यह समस्या आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं के साथ होती है, क्योंकि वे समय पर अपना अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update) नहीं करा पाते हैं।
आधार दोबारा चालू कराने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)ऑनलाइन या सेंटर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करें किसी नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Center) पर जाएं या
myAadhaar पोर्टल का उपयोग करें। अपने मान्य और असली PoI, PoA दस्तावेज़ अपलोड या जमा करें।अपडेट होने के बाद आधार अपडेट नामांकन पर्ची (Aadhaar Update Enrolment Slip)
जरूर लें, जिसमें 14 अंकों की नामांकन आईडी (EID) होती है।दस्तावेज़ों का सेट तैयार करें अपडेट के लिए इस्तेमाल किए गए PoI, PoA और PoB दस्तावेज़ों की कॉपियां (फोटोकॉपी) एक साथ रखें।
इसमें नई अपडेट नामांकन पर्ची (Enrolment Slip) की कॉपी भी जोड़ें। क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) के नाम एक प्रार्थना पत्र (Application Letter) लिखें।
पत्र में अपना नाम, आधार नंबर, नामांकन आईडी (EID) लिखें और समझाएं कि बायोमेट्रिक/डॉक्यूमेंट अपडेट के बाद आप आधार चालू कराने का अनुरोध कर रहे हैं।
UIDAI RO हैदराबाद के पते पर भेजें इन सभी दस्तावेज़ों को स्पीड पोस्ट (Speed Post) या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए इस पते पर भेजें:
UIDAI Regional Office, Hyderabad 6th Floor, Begumpet Metro Station Building,Begumpet, Hyderabad - 500016,Telangana.
आधार सस्पेंड क्यों हुआ?अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU): UIDAI के नियमों के अनुसार, बच्चों का बायोमेट्रिक दो बार अपडेट करना जरूरी है—पहली बार 5 वर्ष की उम्र पर और
दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र पर। ऐसा न करने पर आधार अपने आप सस्पेंड हो जाता है।दस्तावेज़ विवाद (Document Disputes): अगर नाम या जन्मतिथि जैसे विवरणों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है,
तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मैन्युअल वेरिफिकेशन होने तक आधार को रोक दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
1. पहचान का प्रमाण (Proof of Identity - POI)
(नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक असली कॉपी साथ ले जाएं, जिसमें आपका नाम और फोटो हो):
Voter ID Card
Driving License
Indian Passport
मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड का मार्कशीट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट (फोटो के साथ) [1]
2. पते का प्रमाण (Proof of Address - POA)
(नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक असली कॉपी, जिस पर आपका मौजूदा सही पता लिखा हो):
Bank Passbook (सरकारी या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, जिस पर फोटो हो और बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर/स्टैम्प हों)
Ration Card
Electricity Bill / Water Bill / Gas Connection Bill (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
Voter ID या Passport (इसे POI और POA दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है)
Domicile Certificate (मूल निवास प्रमाण पत्र)
UIDAI Standard Certificate
गज़ट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) बनवाने हेतु आपको सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ आस पास कि किसी भी सेवा सेतु केंद्र में स्वयं उपस्थित होना होगा उसके बाद सेवा सेतु ऑपरेटर आपके सभी दस्तवेजो कि जांच के पश्चात आपके आवेदनों को जमा कर गज़ट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) के लिए आवेदन करेगा |
आवश्यक दस्तावेज
430 रू. (चार सौ तीस रुपये मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से या किसी भी सेवा सेतु केंद्र से चालान की मूल प्रति। (हेड – 0058 – मुद्रण तथा लेखन सामग्री, 102 – राजपत्र आदि के प्रकाशन एवं अन्य प्रातियां)
50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में (प्ररूप-तीन) में नोटराइज्ड शपथ पत्र (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो)।
प्रारूप-तीन के लिए क्लिक करें :-प्रारूप-तीन
स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के (प्ररूप-एक) में सूचना के प्रकाशन की मूल प्रति (आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो)। प्रारूप-एक के लिए क्लिक करें : - प्रारूप-एक
दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पते के साथ (प्ररूप-दो) में विलिख प्ररूप की मूल प्रति। प्रारूप 2 के लिए क्लिक करें :- प्रारूप - दो
आवेदक का पुराना नाम और नया नाम सत्यापन दस्तावेज़ का कलर फोटो कॉपी (पुराना नाम के लिए आधार कार्ड और कोई ऐसा दस्तावेज जिसमे आपका नया नाम अंकित हो )
सभी प्रकार के दस्तावेज/पहचान पत्र/आई.डी., जिनका शपथ पत्र में उल्लेख किया गया हो।
दोनों गवाह का आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड का कलर फोटो कॉपी (स्वप्रमाणित)
डुप्लिकेट नामांकन (duplicate enrolment) या बायोमेट्रिक अपवाद (biometric exception) के कारण आधार रद्द कर दिया गया है।
यदि डुप्लिकेट आधार उपलब्ध नहीं है, तो नया नामांकन (fresh enrolment) कराना आवश्यक है। यदि ईआईडी (EID) को अस्वीकार कर दिया गया है, तो डुप्लिकेट ईआईडी को यूआईडीएआई (UIDAI) हेल्पलाइन 1947 के माध्यम से वापस प्राप्त किया जा सकता है। आधार नंबर धारक 1947 पर कॉल करके और अपना पिन कोड देकर भी अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
10 वर्ष से कम उम्र के मामलों में, बच्चे का पहले से ही एक डुप्लिकेट आधार नामांकन हो सकता है। बच्चे का नाम और पंजीकृत पिन कोड देकर यूआईडीएआई हेल्पलाइन 1947 के माध्यम से डुप्लिकेट ईआईडी प्राप्त की जा सकती है।
निवारण
यदि आपके पास एनरोलमेंट पर्ची (EID) है
हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें: अपने फोन से 1947 (टोल-फ्री) पर कॉल करें।
विवरण दें: कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को अपनी 14-अंकीय नामांकन आईडी (EID), तारीख और समय बताएं।
पिन कोड वेरिफाई कराएं: वे आपसे आपके पते का पिन कोड (PIN Code) पूछेंगे।
आधार नंबर प्राप्त करें: यदि सिस्टम में आपका पुराना आधार नंबर मिल जाता है, तो वे आपको आपका आधार नंबर (Aadhaar Number) दे देंगे।
यदि 10 साल से कम उम्र के बच्चे का मामला है
विवरण के साथ कॉल करें: हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें।
बच्चे की जानकारी दें: बच्चे का नाम और नामांकन के समय दिया गया पिन कोड बताएं।
पुरानी EID ढूंढें: इसके जरिए अधिकारी बच्चे का पुराना डुप्लिकेट EID ढूंढकर आपको दे देंगे, जिससे आधार डाउनलोड किया जा सकेगा।
यदि पुराना आधार नहीं मिल पा रहा है
नया नामांकन (Fresh Enrolment): यदि हेल्पलाइन से पुराना आधार नंबर या डुप्लिकेट EID नहीं मिल पाती है, तो आपको नजदीकी आधार केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाकर फिर से नया नामांकन करवाना होगा।
बायोमेट्रिक अपडेट: नया नामांकन करते समय अपने बायोमेट्रिक्स (उंगलियों के निशान और आंख की पुतली) को ठीक से स्कैन करवाएं ताकि बायोमेट्रिक अपवाद (Exception) की समस्या दोबारा न हो।
शिकायत दर्ज करके
यदि इन सभी के बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपको अपने नजदीकी किसी भी आधार सेवा केंद्र में सही आवश्यक दस्तावेजो के साथ उपस्थित होना होगा उसके बाद आधार ऑपरेटर आपके शिकायत को UIDAI के पोर्टल में दर्ज करेंगा फिर UIDAI कि टीम अपने मुख्य डेटाबेस (CIDR) में माध्यम से आपके शिकायत पर कार्यवाही करेगी जिसकी जानकारी आपको UIDAI के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी
[ऑपरेटर द्वारा दर्ज शिकायत] ➔ [CRM ऑटो-असाइनमेंट] ➔ [क्षेत्रीय कार्यालय (RO) / तकनीकी टीम] ➔ [CIDR डेटाबेस सुधार] ➔ [समाधान और क्लोजर]
निवारण
स्टेप 1: पहले आधार केंद्र जाएंबिना नई नामांकन आईडी (EID) के एक्सेप्शन केस प्रोसेस नहीं हो सकता। सबसे पहले किसी नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाएं और अपने असली दस्तावेज़ (जन्म प्रमाण पत्र या गजट) देकर अपडेट के लिए आवेदन करें। वहां से आपको EID पर्ची मिलेगी (यह आवेदन "Limit Exceeded" के कारण होल्ड या रिजेक्ट हो सकता है, जो कि सामान्य है)।
स्टेप 2: केस फाइल तैयार करेंऊपर बताए गए चारों दस्तावेज़ों की साफ फोटोकॉपी एक साथ स्टेपल करें। इसके साथ एक साधारण प्रार्थना पत्र (Cover Letter) भी लगाएं, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) को संबोधित करते हुए अपनी गलती सुधारने का असली कारण लिखें।
स्टेप 3: UIDAI RO हैदराबाद को भेजेंआप इन सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करके पीडीएफ (PDF) फाइल बना सकते हैं और help@uidai.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं (ईमेल के सब्जेक्ट में अपनी EID और "DOB/Name Exception Approval" जरूर लिखें)।
या फिर आप इन्हें स्पीड पोस्ट (Speed Post) के जरिए हैदराबाद कार्यालय के इस पते पर भेज सकते हैं:UIDAI Regional Office, Hyderabad6th Floor, East Block, Swarna Jayanthi Complex,Beside Maitrivanam, Ameerpet,Hyderabad – 500038, Telangana
आधार कार्ड में साधारण नाम परिवर्तन (जैसे स्पेलिंग में बदलाव ) कराने के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाना होगा. यूआईडीएआई (UIDAI) के वर्तमान नियमों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से अब नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है.
साधारण नाम परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
आवश्यक दस्तावेज (नीचे दिए गए प्रमाणों में से कोई एक)
आधार केंद्र जाने से पहले अपने नए/सही नाम का एक मूल पहचान प्रमाण (POI - Proof of Identity) साथ लेकर जाएं:
पैन कार्ड (PAN Card)
वोटर आईडी (Voter ID)
पासपोर्ट (Passport)
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) - यदि शादी के बाद उपनाम (Surname) बदलना हो.
निवारण
आपके आधार कार्ड में Biometric एक्सचेंज हो जाने या biometric मिक्स हो जाने पर आपको अपने नजदीकी किसी भी आधार सेवा केंद्र में सही आवश्यक दस्तावेजो के साथ उपस्थित होना होगा उसके बाद आधार ऑपरेटर आपके शिकायत को UIDAI के पोर्टल में दर्ज करेंगा फिर UIDAI कि टीम अपने मुख्य डेटाबेस (CIDR) में माध्यम से आपके शिकायत पर कार्यवाही करेगी जिसकी जानकारी आपको UIDAI के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी
ऑनलाइन शिकायत और सहायता
कार्यालय जाने से पहले आप UIDAI को इस समस्या की सूचना ऑनलाइन भी दे सकते हैं:
हेल्पलाइन: तुरंत 1947 (टोल-फ्री) पर कॉल करें और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताएं कि आपका मामला "बायोमेट्रिक मिसमैच/मिक्स" (Biometric Mismatch/Mixed) का है.
ईमेल: आप अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की ईमेल आईडी (जैसे हैदराबाद के लिए help@uidai.gov.in पर अपने दस्तावेजों के साथ पूरी समस्या लिखकर मेल भेज सकते हैं.
क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
व्यक्तिगत रूप से जाएं: पीड़ित व्यक्ति को खुद क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा, क्योंकि वहाँ दोबारा बायोमेट्रिक्स (उंगलियों के निशान और आँख की पुतली) स्कैन किए जाएंगे.
शिकायत फॉर्म (Grievance Form): वहाँ आपको 'बायोमेट्रिक मिक्स' होने का एक विशेष फॉर्म भरना होगा.
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच: कार्यालय के अधिकारी आपके मामले को 'एक्सेप्शन केस' (Exception Case) के रूप में दर्ज करेंगे और तकनीकी टीम को बैकएंड से डेटा अलग करने का निर्देश देंगे.
अद्यतन अनुरोध (Update Request): अधिकारी आपके सही बायोमेट्रिक्स को फिर से सिस्टम में कैप्चर करेंगे.
क्षेत्रीय कार्यालय जाने से पहले आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूत सबूतों की आवश्यकता होगी:
पहचान का प्रमाण (POI): पैन कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी.
पते का प्रमाण (POA): बिजली बिल, बैंक पासबुक, या मूल निवास प्रमाण पत्र.
जन्म तिथि का प्रमाण (DOB): जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट.
आधार कार्ड की प्रति: यदि आपके पास आपके पुराने आधार कार्ड की फोटोकॉपी या ई-आधार डाउनलोड किया हुआ है
इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
चूंकि इस प्रक्रिया में UIDAI के मुख्य डेटाबेस (CIDR) से दो लोगों के बायोमेट्रिक डेटा को अलग करना और जांचना शामिल होता है, इसलिए इसमें सामान्य अपडेट की तुलना में अधिक समय लगता है. इस समस्या के पूरी तरह ठीक होने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है.